बुजुर्गो के लिए बड़ी खुशखबरी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में अब बुजुर्ग करेंगे हवाई यात्रा भी, तीर्थ दर्शन के लिए फटाफट करे आवेदन

Mukhyamantri tirth darshan yojana

Mukhyamantri tirth darshan yojana : बुजुर्गो के लिए बड़ी खुशखबरी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में अब बुजुर्ग करेंगे हवाई यात्रा भी, तीर्थ दर्शन के लिए फटाफट करे आवेदन। मध्य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा अपडेट हुआ है. अब प्रदेश के हर शहर से तीर्थ यात्री रखना जरूरी होगा. इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि तीर्थ यात्रा का पूरा प्लान और आवेदन इस प्रकार से हो कि हर निकाय और विकासखंड से तीर्थ यात्री शामिल हो सकें. ऐसा किसी एक यात्रा के लिए नहीं बल्कि पूरी योजना के तहत होगा. इसके अलावा इसी महीने से रामेश्वरम और द्वारका के लिए भी तीर्थ यात्रा का आगाज होगा.

यही नहीं, शिवराज सरकार ने इस साल तीर्थ दर्शन की योजना को नया प्लान बनाया है. इसके तहत कई नई व्यवस्थाएं इस बार से शामिल की जा रही हैं. इसमें हवाई जहाज के जरिए यात्रा भी शामिल है. साफ है कि बुजुर्गों को इससे हवाई यात्रा का लुत्फ भी मिल सकेगा और यात्रा भी ज्यादा सहज और सरल हो जाएगी.

ऐसे कर सकते है आवेदन

यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। फिर आवेदन पत्र तहसील या फिर उप तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपकी पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आप के आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाएगी। जिसके पश्चात आप तीर्थ यात्रा कर सकेंगे।

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21 जनवरी से शुरू होगी तीर्थ यात्रा

तीर्थ दर्शन योजना प्रभारी प्रबंध भानू प्रजापति ने बताया कि प्रदेश सरकार 21 जनवरी से तीर्थ यात्रा को शुरू करेगी. इसका चार माह का शेड्यूल घोषित किया गया है. इसके तहत ही यात्रा में हर निकाय से यात्री को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजना का दायरा निचले और छोटे शहरों-कस्बों तक भी हो सके. 21 जनवरी को रामेश्वरम और 24 को द्वारका के लिए यात्रा का आगाज होगा. इस शेड्यूल में जगन्नाथ पुरी के लिए 3 मार्च 2023 को आखिरी तीर्थ यात्रा ट्रेन निकलेगी. इस दौरान कुल 20 यात्राएं चार महीने में होंगी.

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इन्‍हें मिलेगी दो साल की छूट

योजनांतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है, जो आयकरदाता नहीं हैं। इस योजना के लिए पात्र होंगे। महिलाओं को न्यूनतम 60 वर्ष की उम्र में दो वर्ष की छूट मिलेगी।

इन दस्तावेजों की होगी ज़रूरत

आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन भरना होगा। इसमें नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, पहचान दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। श्रद्धालु के साथ यदि जीवनसाथी साथ में जा रहे है तो आवेदक के साथ जीवनसाथी का नाम सम्मिलित करना होगा। ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 65 वर्ष या अधिक है, जो सहायक को साथ ले जाना चाहते हैं तो सहायक का आवेदन पृथक से भरना होगा।

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