होली पर सरकार ने महिलाओ को दिया बड़ा तोहफा, फ्री में कर सकते है बस में यात्रा, नहीं लगेंगे पैसे
होली पर सरकार ने महिलाओ को दिया बड़ा तोहफा, फ्री में कर सकते है बस में यात्रा, नहीं लगेंगे पैसे। सरकार ने महिंलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। 8 मार्च को होली है और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है . लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं चाहें तो 8 मार्च को बसों में फ्री सफर कर सकती हैं. उन्हें टिकट के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा. यह ऑफर केवल राजस्थान में है. इस दिन राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करनी वाली महिलाओं और लड़कियों को किराया नहीं देना होगा. यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रहेगी. रोडवेज प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य में महिलाएं राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में फ्री सफर कर सकेंगी. बता दें कि राजस्थान में महिलाओं की आबादी करीब 3.5 करोड़ है.
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राजस्थान की सीमा में नहीं लगेंगा किराया
सरकार ने महिलाओ को बड़ी सौगात दी है। फ्री सफर की सुविधा 7 मार्च रात 12 बजे से मिलेगी और 8 मार्च रात 11.59 बजे तक जनरेट होने वाली टिकटों पर मिलेगा. फ्री ट्रेवल की सुविधा का लाभ केवल राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर ही मिलेगा. अगर कोई महिला राजस्थान से दिल्ली, आगरा, मथुरा या दूसरे राज्यों के शहरों में जाती है तो उसे राज्य की सीमा तक किराया नहीं देना होगा. उसके आगे का किराया महिला से लिया जाएगा. फ्री सफर से सरकारी खजाने पर लगभग 7.50 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पर पड़ेगा.
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1 अप्रैल से किराये में मिलेंगी छूट
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने बजट में रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को अब 50 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया था. अब सरकार ने बताया है कि महिलाओं को इस छूट का फायदा 1 अप्रैल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक एक अप्रैल से महिलाओं को बसों में महिलाओं को आधार किराया ही देना होगा.
सीएम गहलोत ने किया ट्वीट
सरकार द्वारा इस समय महिलाओ को बहुत सी योजना का लाभ दिया जा रह है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा, “राजस्थान रोडवेज की बसों में अब महिलाओं को सिर्फ 50 प्रतिशत किराया ही देना होगा। महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए की छूट सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आयेंगा।