Sarab : इस राज्य में जमकर कर सकते है पार्टी, ऑफिस में ही मिलेंगी शराब होंगे मजा ही मजा

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Sarab : इस राज्य में जमकर कर सकते है पार्टी, ऑफिस में ही मिलेंगी शराब होंगे मजा ही मजा। हरियाणा में अब बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारी कैंटीन में ही जाम छलका सकेंगे। यहां पर बीयर और कम एल्कोहल की मात्रा वाली वाइन परोसी जा सकेगी। 12 जून से लागू होने वाली 2023-24 की आबकारी नीति में सरकार ने इसका प्रावधान किया है। नई नीति के तहत ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा।

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10 लाख रूपये चुकाना पड़ेंगा

नीति के मुताबिक, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थों की खपत के लिए एक लाइसेंस (L-10F) दिया जाएगा. 1 लाख स्क्वेयर फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तर लाइसेंस ले सकते हैं. इसके लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना पेमेंट करना होगा.

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इन लोगों को मिलेंगा इसका फायदा

राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार, वैसे ऑफिस जहां कम से कम 5 हजार लोग काम करते हों और मिनिमम कवर्ड एरिया 1 लाख स्क्वेयर फीट हो, वहां ऑफिस परिसर में बीयर या वाइन का सेवन किया जा सकेगा. राज्य की नई आबकारी नीति के तहत इसके लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना भुगतान करना होगा. 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी और 1 लाख स्क्वेयर फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तर इसका भुगतान कर साल भर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं.

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