आपका Driving Licence खोने के बाद इस प्रक्रिया से आसानी से मिल जायेगा डुप्लीकेट Driving Licence

Driving Licence
Driving Licence : जब आप वाहन चलाते हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना बेहद जरूरी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने पर आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है। ऐसे में लोग काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने या फिर खराब हो जाने की स्थिति में आप डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कुछ राज्यों के RTO विभाग में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, हालांकि कुछ में ये सुविधा नहीं है। ऐसे में आपको बस करना ये है कि आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आपको आसानी से इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर ऑनलाइन DL बनाने की सुविधा मौजूद है तो आप बस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
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ऑनलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। यहां मांगी गई सभी जानकारियां भरें। इसके बाद LLD फॉर्म को भरना होगा। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लें और इसके साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करें। अब इस फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स को RTO ऑफिस में जमा कर दें। ये ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा।
रसीद रखें संभाल कर
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद जैसे ही आपका कागजी काम पूरा होगा, उस दौरान आपको एक रीसिप्ट भी मिलेगी। इसे संभाल कर रखें, क्योंकि जब आपके पास डुप्लीकेट DL पहुंचेगा उस समय आपको उसकी जरूरत होगी। या फिर किसी वजह से डुप्लीकेट डीएल को आने में देरी होती है तो उस रीसिप्ट से आप अपने डीएल का पता करवा सकते हैं।
ये है ऑफलाइन प्रक्रिया
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले उस RTO ऑफिस जाना होगा जहां से ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था। यहां आप LLD फॉर्म भरकर उसे जमा कर दें। इस पूरे प्रोसेस के बाद 30 दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा।