BJP News : CM शिवराज सिंह के इस विधायक को जाना पड़ सकता है जेल, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

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BJP News : रीवा जिले के बीजेपी विधायक को तीन माह पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पेश होने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस को विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने का भी निर्देश दिया है. कहा जा रहा है कि कोर्ट की सख्ती के बाद आरोपी विधायक केपी त्रिपाठी गिरफ्तार भी हो सकते हैं. सेमरिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी पर सत्ता के मद में चूर होकर सरकारी अधिकारी को निशाना बनाने का आरोप है. हमला करवाने और धमकी देने के तीन माह पुराने मामले में विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

क्या था मामला?

तीन महीने पूर्व सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसपी मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू तू मैं मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ऑडियो वायरल होने के चंद घंटों के भीतर जनपद पंचायत के सीईओ एसपी मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं थी और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे.

CM शिवराज सिंह के इस विधायक को जाना पड़ सकता है जेल, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

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मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कुछ अन्य आरोपी इसके बाद भी फरार चल रहे थे. सीईओ के पक्ष से न्यायालय में अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग की और परिवाद दाखिल किया था. इसपर कोर्ट ने सुनाई करते हुए विधायक को दोषी माना और मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी की तलवार

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे थे. अधिवक्ता राजेश सिंह ने सीईओ की ओर से न्यायालय में बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए परिवाद दाखिल किया था. कोर्ट ने सुनाई करते हुए विधायक को दोषी माना और पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया. अदालत ने विधायक के खिलाफ धारा 341, 342, 353, 332, 333 में प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है. मामला दर्ज करने के साथ अदालत ने विधायक को पेश होने का नोटिस भेजा है. अब माना जा रहा है कि केपी त्रिपाठी कोर्ट के सामने पेश होंगे. ऐसा होने पर पुलिस बीजेपी विधायक को गिरफ्तार भी कर सकती है.

दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट पहुंचे थे सीईओ के वकील

जनपद सीईओ के साथ हुई मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में रहते हुए उन्होंने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था. इसके बाद पुलिस के द्वारा भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य विधायक के करीबियों को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि विधायक के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद सीईओ के वकील मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे थे.

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