Congress MLA : MP कांग्रेस को लगा बड़ा झटका कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाह को हो गई दो साल की जेल, जाने क्या है मामला

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Congress MLA : जमीन धोखाधड़ी के मामले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने कांग्रेस MLA सहित तीन लोगों को सज़ा सुनाई है.  एमपी-एमएल विशेष न्यायालय ने मुरैना के सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी और एक सहयोगी को 2- 2 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हज़ार का अर्थदण्ड भी लगाया है. दरअसल साल 2011 में विधायक ने महाराजपुरा इलाके की सरकारी जमीन को प्लॉट के रूप में बेच दिया था.

जब खरीदार मकान बनाने पहुंचा तो खुलासा हुआ कि विधायक ने सरकारी जमीन पर प्लॉट बेच दिए हैं. फरियादी ने महाराजपुरा थाना में शिकायत की थी, जिस पर एमएलए, उनकी पत्नी और सहयोगी के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था.

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ये है पूरा मामला

मामला करीब 10 साल पहले का है। ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र में करीब 16 सौ वर्ग फुट के एक प्लॉट का सौदा जौरा के रहने वाले पीएल शाक्य ने अजब सिंह कुशवाह से किया था। इसके एवज में विधायक ने पीएल शाक्य से 7.43 लाख रुपए भी वसूले थे। जब खरीददार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि यह जमीन सरकारी है और इस प्लॉट को पहले भी एक बार बेचा जा चुका है। फरियादी शाक्य ने जब अपने पैसे अजब सिंह कुशवाह से वापस मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उसका यह भी आरोप था कि दलित समाज के होने के चलते उसे आरोपियों ने जातिसूचक गंदी-गंदी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी।

एमएलए, पत्नी और सहयोगी के साथ 2 साल की सज़ा

ग्वालियर जिला अदालत के ADPO अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि फरियादी शाक्य ने इस मामले की महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच के बाद इसमें कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला और सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.  अब विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, जिसमे आज  विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा उनकी पत्नी शीला और सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2- 2 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10- 10 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है. तीन साल से कम सज़ा होने से एमएलए अजब सिंह को इस मामले में जमानत मिल गई है.

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